" Mukhymantri Vishwakarma Pension Yojana मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा ₹3000 प्रतिमाह पेंशन लाभ

Mukhymantri Vishwakarma Pension Yojana मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा ₹3000 प्रतिमाह पेंशन लाभ

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा ₹3000 प्रतिमाह पेंशन लाभ

राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 पेंशन मिलेगी।

यह योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना से अलग है और इसका संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना लागू मानी जाएगी उस तारीख से जिस दिन आदेश जारी हुआ है।

Mukhymantri Vishwakarma Pension Yojana


पात्रता मानदंड:

  • राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।

  • मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • लाभार्थी के पास आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य है।

  • आवेदक का पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर होना चाहिए।

  • आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष के बीच।

  • जो व्यक्ति पहले से EPFO, ESIC, या केंद्र की किसी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

योजना के लाभ:

  • 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ₹3000 मासिक पेंशन दी जाएगी।

  • राज्य सरकार द्वारा नियुक्त फंड मैनेजर के माध्यम से यह राशि जारी की जाएगी।

  • यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। यह प्रक्रिया श्रम विभाग, स्थानीय निकायों और कला-संस्कृति विभाग के समन्वय से चलाई जाएगी।
आवेदन लिंक और विस्तृत निर्देश नीचे उपलब्ध हैं।

अधिक जानकारी हेतु आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। 

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